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शिक्षिका की शर्मनाक करतूत, 13 साल के छात्र के साथ संबंध, गर्भवती होने पर कोर्ट का बड़ा फैसला

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गुजरात के सूरत से एक ऐसी घटना सामने आई है, जो समाज में शिक्षक-छात्र के पवित्र रिश्ते को कलंकित करती है। एक 23 वर्षीय महिला शिक्षिका ने अपने ट्यूशन में पढ़ने वाले 13 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ शारीरिक संबंध (physical relationship) बनाए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। इस मामले ने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया, बल्कि नैतिकता और कानून के सवाल भी खड़े किए। पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है, और कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। आइए, इस मामले को विस्तार से समझते हैं।

क्या है पूरा मामला?

सूरत में यह चौंकाने वाली घटना तब सामने आई, जब पुलिस ने शिक्षिका और नाबालिग छात्र को गुजरात-राजस्थान सीमा से गिरफ्तार (arrested) किया। जांच में पता चला कि 23 वर्षीय शिक्षिका ने अपने 13 साल के ट्यूशन छात्र को न केवल बहलाया, बल्कि उसका अपहरण (kidnapping) भी किया। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षिका गर्भवती हो गई। सूरत लौटने पर मेडिकल जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हुई, जिसमें गर्भ 20 सप्ताह और 3 दिन का था। मेडिकल रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि नाबालिग छात्र पिता बनने में सक्षम है। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं, ताकि मामले की सच्चाई और स्पष्ट हो सके।

कोर्ट का फैसला और गर्भपात की अनुमति

शिक्षिका ने कोर्ट में गर्भपात (abortion) की अर्जी दायर की थी। शुरू में उसने गर्भपात से इनकार किया, लेकिन वकील और डॉक्टरों के समझाने पर वह मान गई। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास रुक गया है, और गर्भावस्था शिक्षिका या बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। पुलिस और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत गर्भपात की अनुमति दी। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पीड़ित पक्षों के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देता है।

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षिका के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4, 8, और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि सभी तथ्य सामने आ सकें और नाबालिग छात्र को न्याय मिले।

समाज और नैतिकता पर सवाल

यह घटना शिक्षक-छात्र के रिश्ते पर एक गहरा धब्बा है। शिक्षक का स्थान समाज में सम्मानजनक होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं विश्वास को तोड़ती हैं। नाबालिग के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह नैतिक पतन का भी प्रतीक है। इस मामले ने बच्चों की सुरक्षा (child safety) और स्कूलों व ट्यूशन सेंटरों में निगरानी की जरूरत को फिर से रेखांकित किया है। समाज को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करें।

अभिभावकों और स्कूलों की जिम्मेदारी

ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। बच्चों को अच्छे-बुरे स्पर्श और अनुचित व्यवहार के बारे में जागरूक करना जरूरी है। साथ ही, स्कूलों और ट्यूशन सेंटरों को शिक्षकों की भर्ती और निगरानी के लिए सख्त नियम लागू करने होंगे। पॉक्सो एक्ट जैसे कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जागरूकता और सतर्कता ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है।

सूरत की इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक शिक्षिका द्वारा नाबालिग छात्र के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। कोर्ट का गर्भपात का फैसला और पुलिस की कार्रवाई इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा, जब समाज और कानून मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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