जयपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News). मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध झालावाड़ पुलिस ने एक सख्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए जिले में पहली बार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT NDPS) के तहत एक आदतन तस्कर को निरुद्ध किया है.
Superintendent of Police अमित कुमार ने बताया कि जिले के सक्रिय नशा माफिया श्यामलाल उर्फ श्यामा पुत्र रामलाल बंजारा (46), निवासी लुहारिया देह थाना सदर झालावाड़ पर यह कठोरतम कार्रवाई की गई है. यह अधिनियम उन अपराधियों पर लागू किया जाता है जो लगातार नशा तस्करी में संलिप्त रहते हैं और जिनका निरुद्ध होना जन-स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक होता है.
शासन सचिव ने जारी किया निरुद्धगी आदेश
झालावाड़ पुलिस द्वारा तैयार किए गए इस्तगासा (प्रार्थना पत्र) के आधार पर शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग, Rajasthan सरकार रवि शर्मा ने मंगलवार, 14 अक्टूबर को PIT NDPS अधिनियम की धारा 3 के तहत श्यामलाल उर्फ श्यामा को निरुद्ध करने का आदेश जारी किया. आदेश के बाद तस्कर को गिरफ्तार कर हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भेजा गया. थानाधिकारी सदर की अगुवाई में गठित टीम ने यह कार्रवाई की.
16 आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रहा श्यामलाल
एसपी अमित कुमार ने बताया कि श्यामलाल उर्फ श्यामा वर्ष 1996 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है. वह लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में लिप्त रहा है और स्वयं भी मादक पदार्थों के सेवन का आदी है. उसके दुस्साहसिक स्वभाव के कारण आमजन उसके विरुद्ध सूचना देने से डरते थे.
श्यामलाल के खिलाफ कुल 16 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 8 में उसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है. NDPS ACT के तहत थाना सदर झालावाड़, सुकेत और अनंतपुरा कोट में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा लूट (2), हत्या का प्रयास (1), आर्म्स एक्ट (1), आबकारी एक्ट (1), चोरी (2), मारपीट (3) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का एक प्रकरण भी दर्ज है.
जनहित में उठाया गया कठोर कदम
एसपी कुमार ने कहा कि आरोपी की लगातार आपराधिक प्रवृत्ति और भविष्य में मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा देने की संभावना को देखते हुए यह कठोर निवारक कार्रवाई की गई है, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा की जा सके.
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