रांची, 29 मई (हि स) . झारखंड हाई कोर्ट ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) कार्यालय में अगलगी मामले के दो आरोपितों को जमानत दे दी है. धनबाद के बहुतचर्चित आशाकोठी कोलयरी से जुड़े एक मामले में आजसू कार्यालय में आग लगा दी गई थी. इस मामले के दो आरोपितों की जमानत पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने वीरेंद्र यादव और राजकुमार यादव को जमानत दे दी है . वीरेंद्र यादव 4 फरवरी 2025 से तथा राजकुमार यादव 9 अप्रैल 2025 से इस मामले में जेल में है.
आरोप है कि एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए धनबाद पुलिस गई थी. इस दौरान कारू यादव के समर्थकों से पुलिस के साथ झड़प हुई थी. इसी दौरान आजसू कार्यालय में आग लगा दी गई थी. मामले को लेकर धनबाद के मधुबन थाना में कांड संख्या 3/2025 दर्ज की गई है.
—————
/ विकाश कुमार पांडे
You may also like
पुंछ के उस मंदिर और गुरुद्वारे में गृह मंत्री अमित शाह ने टेका मत्था, जहां पाकिस्तान ने की थी गोलाबारी
लगातार हाथ पीएम मोदी के लिए हाथ उठा कर बच्चा लगा रहा था नारा, प्रधानमंत्री ने बच्चे के लिए कही ये बात...
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi का धमाकेदार लौटना, Smriti Irani और Amar Upadhyay की वापसी
जीडीपी वृद्धि दर काफी कम, वास्तविकता देखने के बजाय सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश मेंः कांग्रेस
महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में 31 मई को रचा जाएगा एक अद्वितीय इतिहास : मुख्यमंत्री डॉ. यादव