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यमुनानगर: दलबदल कानून में योग्यता का फैसला संवैधानिक संस्था करें : घनश्याम दास अरोड़ा

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यमुनानगर, 2 जुलाई (Udaipur Kiran) । यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा(धर्मशाला) में दो दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र, जोन-|| के वार्षिक सम्मेलन में ‘’दलबदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान’’ पर अपना वक्तव्य रखा।

वार्षिक सम्मेलन में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने बुधवार को अपने वक्तव्य में कहा कि विधानसभा के लिए चुने गए विधायक के दल छोड़ने पर फैसला सम्बंधित पीठासीन अधिकारी करते हैं। इसकी जगह यह फैसला अगर संविधान द्वारा नियुक्त कोई अन्य संवैधानिक संस्था करें व प्रतिदिन के आधार पर केस की सुनवाई करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है या उसे पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो किस प्रकार से दल बदल कानून और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हो, इस पर भी मंथन की आवश्यकता है।विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्हें इस प्रकार के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, यहां पर देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि विभिन्न विषयों पर अपने विचार रख रहे हैं जिससे सभी के ज्ञान में वृद्धि हो रही है।

(Udaipur Kiran) / अवतार सिंह चुग

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