नई दिल्ली, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के डिलीवरी बॉय द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
याचिका वकील शशांक त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का जबरदस्त उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। डिलीवरी बॉय ऐसा जल्दी सामान पहुंचाने के लिए करते हैं। याचिका में कहा गया है कि डिलीवरी बॉय काफी भारी सामानों को लेकर दोपहिया वाहनों से दौड़ते हैं।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नवंबर 2023 में डिलीवरी बॉय के लिए एक कानून नोटिफाई किया था। तब हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो इस नीति को रिकॉर्ड में दाखिल करे और बताए कि इस नीति को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
You may also like
बिहार : नवादा के डीएम ने की बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल और सड़क की जांच
रेखा गुप्ता की सरकार पीएम मोदी के विजन के अनुसार कार्य कर रही है : मनोज तिवारी
दो बार विंबलडन का फाइनल खेल चुकी ओन्स जबेउर ने अचानक टेनिस से लिया ब्रेक
बिहार की जनता भगवान भरोसे है : अखिलेश प्रसाद सिंह
पीएम मोदी के आगमन को लेकर गांधी मैदान तैयार, मोतिहारी के लोगों में उत्साह