जयपुर, 3 मई . राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हटाने से जुडे मामले में पुन: याचिका करने वाले तीन याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए प्रमुख शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी है और उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रभू दयाल व तीन अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की जानकारी में यह गड़बड़ी आने पर उन्होंने याचिका को वापस ले लिया.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी बीएस छाबा ने अदालत को बताया कि याचिका में शामिल याचिकाकर्ता योगेश, भंवर और रामस्वरूप ने पहले ही इस मुद्दे पर एक याचिका पेश की थी. जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष देने को कहा था. वहीं इस याचिका में पूर्व की याचिका के तथ्य की जानकारी नहीं दी गई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी. ऐसे में उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका वापस लेने के आधार पर उसे खारिज करते हुए शिक्षा सचिव को कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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