प्रयागराज, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट आदेश का पालन न करने व मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी मऊ को एक हफ्ते में आदेश का पालन करने या 24 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इतराज प्रजापति की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि याची ने जिलाधिकारी मऊ के न्यायालय में ,इतराज प्रजापति के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को जिलाधिकारी को मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार न होने के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका योजित कर चुनौती दिया।
कोर्ट ने एक जुलाई 2025 को जिलाधिकारी मऊ से दो सप्ताह के अंदर इस संबंध में जानकारी मांगी। सरकारी वकील द्वारा ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी मऊ को सूचित करने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
PPF से सिर्फ सेविंग नहीं अब बनाएं करोड़ों की संपत्ति… जानिए वो फार्मूला जो बदल देगा आपकी फाइनेंशियल लाइफ˚
हिंदू होने के बावजूद बीफ और सूअर का मांस खाते हैं ये 4 क्रिकेटर, शराब के नशे में भी रहते हैं चकनाचूर˚
सोया हुआ भाग्य जगाना हो तो करें इन चीजों का गुप्त दान, बनते हैं रुके हुए काम और मिलती है अद्भुत सफलता˚
पड़ोसी की छत पर गेंद लेने गया बच्चा लेकिन थोड़ी देर बाद लौटे रोते हुए अपनी मां से कहा “आंटी बहुत गंदी हैं”˚
शुद्ध शाकाहारी हैं ये एक्ट्रेस, अंडे तक को भी नहीं लगाती हैं हाथ, लिस्ट में है नाम कई˚