पटना, 05 अगस्त (Udaipur Kiran) । पटना उच्च न्यायालय ने पंचमहला फायरिंग मामले में मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मंगलवार जमानत दे दी है। अनंत सिंह की जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अब अनंत सिंह कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं।
यह मामला 22 जनवरी 2025 का है, जब सोनू और मोनू ने मुकेश सिंह के घर पर ताला लगा दिया था। मुकेश उनके ईंट-भट्ठे पर मुंशी का काम करता था। दोनों ने उस पर 68 लाख रुपये की गबन का आरोप लगाया था। मुकेश ने इस बारे में अनंत सिंह से मदद मांगी और थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके बाद अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ जलालपुर पहुंचे थे, मुकेश सिंह के घर का ताला तोड़ा और सोनू-मोनू से बातचीत के लिए नौरंगा गांव पहुंचे थे, तभी दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी। करीब 70 राउंड फायरिंग हुई, हालांकि पुलिस ने मौके से केवल 14 खोखे बरामद किए थे। 23 जनवरी को मुकेश के घर दोबारा गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस को 4 खोखे मिले।
पंचमहला थाना पुलिस ने 24 जनवरी को सोनू को गिरफ्तार किया और पहले पटना, फिर भागलपुर जेल भेजा गया। उसी दिन अनंत सिंह ने बाढ़ की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इस गोलीबारी का एक 53 सेकेंड का वीडियो भी वायरल हुआ था।
वायरल वीडियो के आधार पर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जमानत आदेश की कॉपी संबंधित जेल प्रशासन को भेजी जाएगी। इसके बाद आवश्यक ज़मानती प्रक्रियाएं पूरी होते ही अनंत सिंह की रिहाई हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि वे जल्द ही जेल से बाहर आएंगे।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
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