नई दिल्ली, 6 मई . दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नयी एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है. अमानतुल्लाह खान को इस मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया गया है. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को करने का आदेश दिया.
25 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपित शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राईम ब्रांच की टीम शाबाज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी. आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों द्वारा पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर भिड़ने की वजह से शाबाज मौके से भाग निकला.
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है. ईडी ने 2 सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपित है. 1 मार्च 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डालने के मामले में अमानतुल्लाह खान को आरोप मुक्त कर दिया था.
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/ अमरेश द्विवेदी
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