नई दिल्ली, 24 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट में गाजियाबाद की जेल में बंद एक व्यक्ति को जमानत मिलने के बाद भी रिहा न करने पर सख्त एतराज जताते हुए यूपी के जेल महानिदेशक और गाजियाबाद के जेलर को तलब किया गया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि ये पूरी तरह से न्याय का उपहास है।
कोर्ट ने कहा कि यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक मामले में 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिस व्यक्ति को जमानत दी गई थी उसे अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित व्यक्ति को इस आधार पर जेल से रिहा नहीं किया गया कि यूपी के धर्मांतरण कानून के एक प्रावधान की उपधारा का उल्लेख जमानत के आदेश में नहीं किया गया था। इस मामले में गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट ने भी 27 मई को आरोपित की रिहाई का आदेश दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर जांच का विषय है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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