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केरल ले जाकर धर्मांतरण और जिहादी प्रशिक्षण के दबाव का मामला: पीड़ित किशोरी का कोर्ट में बयान दर्ज, धाराएं बढ़ने की संभावना

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एक किशोरी को केरल ले जाकर धर्मांतरण कराने और उस पर जिहादी प्रशिक्षण लेने के लिए दबाव बनाने के गंभीर मामले में मंगलवार को पीड़िता का कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज किया गया। किशोरी ने अदालत में दिए अपने बयान में पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। अब इस बयान के बाद मामले में धर्मांतरण से जुड़ी धाराएं जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

क्या है मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर केरल ले जाया था, जहां उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, वहां उसे जिहादी विचारधारा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण लेने का दबाव भी डाला गया। किशोरी ने किसी तरह साहस दिखाकर खुद को इस परिस्थिति से बाहर निकाला और परिजनों तक पहुंची, जिसके बाद मामला उजागर हुआ।

कोर्ट में हुआ बयान दर्ज

मंगलवार को पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां उसका धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। इस दौरान उसने साफ तौर पर कहा कि उससे धर्म बदलने का दबाव बनाया गया और उसे ऐसे शिविरों में ले जाया गया जहां कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े प्रशिक्षण की बात कही जा रही थी।

जल्द जोड़ी जाएगी धर्मांतरण की धारा

बयान दर्ज होने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां अब उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं को भी केस में जोड़ने की तैयारी में हैं। अब तक आरोपी पर अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने और मानसिक शोषण जैसी धाराएं लगाई गई थीं, लेकिन पीड़िता के बयान ने इस मामले को धार्मिक कट्टरता और जबरन धर्मांतरण से जोड़ दिया है।

जांच एजेंसियां अलर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वाड) और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अब जांच में सक्रिय हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि यह कोई इकली घटना नहीं हो सकती और इस तरह के मामलों में संगठित गिरोह के शामिल होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हिंदू संगठनों ने इसे ‘लव जिहाद’ और कट्टरपंथी साजिश करार दिया है, वहीं विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

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