झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में वारंट जारी कर उन्हें 26 जून को पेश होने का आदेश दिया है। इस वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही में झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसमें उन्हें 26 जून 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि इस मामले में चाईबासा कोर्ट में पेशी से छूट के लिए पहले ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जो फिलहाल लंबित है। चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट इस पर विचार करने की बजाय चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की है। हालांकि, हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके चलते फिलहाल याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2018 का है। 28 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी और उसके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भाषण के दौरान कुछ टिप्पणियां की थीं। उन्हीं आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने जुलाई 2018 में झारखंड के चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए
इस मामले में चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी समन के बावजूद राहुल गांधी सशरीर पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने दोबारा वारंट भेजा। हालांकि, राहुल गांधी पेश नहीं हुए। फिर इसी मामले की सुनवाई करते हुए 24 मई 2025 को चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2025 को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी इस गैर जमानती वारंट को रद्द कराने के लिए राहुल गांधी ने अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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