PC: saamtv
केंद्र सरकार ने कई योजनाएँ लागू की हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ कर्मचारियों के लिए हैं। ये योजनाएँ इसलिए लागू की गई हैं ताकि उन्हें रिटायर होने के बाद हमेशा पेंशन मिलती रहे। इस बीच, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एकीकृत पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी द्वारा ली जाने वाली फीस में बदलाव किया है। अब नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बदलाव
सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इसमें नया प्रान खोलने के लिए आपको ई-प्रान किट के लिए 18 रुपये और भौतिक प्रान कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे। इसके लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क 100 रुपये होगा। जिनके खाते में शून्य शेष राशि है, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।
अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट के नियमों में बदलाव
अटल पेंशन और एनपीएस-लाइट योजनाओं में प्रान खोलने के लिए आपको 15 रुपये देने होंगे। आपको रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 15 रुपये देने होंगे।
वार्षिक रखरखाव शुल्क
अब आपको इस योजना में अपने निवेश पर वार्षिक रखरखाव शुल्क देना होगा।
शून्य शेष वाले खाते पर कोई शुल्क नहीं
1 से 2 लाख रुपये के कोष के लिए 100 रुपये
1 लाख से 10 लाख रुपये के कोष के लिए 150 रुपये
10 लाख से 25 लाख रुपये के कोष के लिए 300 रुपये
15 लाख से 50 लाख रुपये के कोष के लिए 400 रुपये
50 लाख रुपये के कोष के लिए 500 रुपये
You may also like
आपदा प्रभावित रुद्रप्रयाग का दौरा: सीएम धामी ने लिया जायजा, केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान!
राजा-मंत्री-विद्वान सब हो गए फेल` एक अंधे ने कर ली असली हीरे की पहचान जानिए कैसे
H1-B वीजा शुल्क में बदलाव से भारतीय और अमेरिकी कंपनियों में हड़कंप, ग्राउंड रिपोर्ट
लखनऊ में मचा हड़कंप: गोमती नगर के कीमती भूखंडों पर अवैध कब्जे, जांच कमेटी गठित!
'अजगर' के हलक में फंसी जान, हिरण को 'निगल' मोल ली आफत, सर्प मित्र ने लोट-पोट कर ऐसे बचाई जान