नई दिल्ली। घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार ने और सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इन कदमों के तहत मोदी सरकार ने मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। अपने देश डिपोर्ट करने से पहले पकड़े गए घुसपैठियों को इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। ताकि देश में कहीं और उनकी आवाजाही को रोका जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि इन डिटेंशन सेंटर्स में किन-किन को रखा जा सकेगा।
गजट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने लिखा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें किसी व्यक्ति के विदेशी होने के बारे में अपना सवाल अपने यहां गठित विदेशी न्यायाधिकरण के पास भेजेंगे। इस न्यायाधिकरण में ऐसे तीन सदस्य होंगे, जिनको केंद्र सरकार नियुक्त करना उचित समझेगी। साथ ही नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी न होने का सबूत देने में नाकाम रहता है और जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। नए नियमों के तहत अगर कोई विदेशी गंभीर अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो भारत में उसे प्रवेश करने या रहने से मना किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति भारत में कहीं और आवाजाही भी नहीं कर सकेगा।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इमिग्रेशन संबंधी नया कानून भी लागू कर दिया था। इस कानून को संसद ने बजट सत्र के दौरान मंजूरी दी थी। इमिग्रेशन कानून के तहत घुसपैठियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा वीजा लेकर आने और फिर वापस न लौटने वालों के लिए भी इमिग्रेशन कानून में सख्त सजा की व्यवस्था की गई है। इमिग्रेशन कानून लागू होने के साथ ही पासपोर्ट और आव्रजन से जुड़े अन्य तीन कानून रद्द हो चुके हैं। बता दें कि बीते दिनों ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा के दौरान कहा था कि उनकी सरकार देश से एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकालकर रहेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वे भारत के लोगों का हक भी छीनते हैं।
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