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संभल जाइए! एक्सपायर्ड लाइसेंस पर खाने-पीने का सामान बेचा तो होगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कहा है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाने के बाद खाने-पीने से जुड़ा कोई कारोबार नहीं कर सकता और उसके लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी के बाद क्लोजर रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। FSSAI ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।FSSAI ने कहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटरों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने की वजहें बतानी होंगी और यह भी कन्फर्म करना होगा कि इसके बाद वे कोई फूड बिजनेस नहीं कर रहे हैं। उसने कहा है कि लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह करना जरूरी है।
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