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दिल्ली पुलिस ने आसमान पर बढ़ाई सख्ती, 16 अगस्त तक रहेगी खास पाबंदी, जानिए वजह

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने इस आशय का आदेश जारी किया।



दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड वायुयान, क्वाडकॉप्टर जैसे हवाई उपकरणों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे हवाई उपकरण 15 अगस्त के आसपास की अवधि के दौरान दिल्ली में जन सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।



आदेश क्यों है अहम

दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में एसबीके सिंह का यह पहला आदेश है। आदेश में आगे कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग आदि जैसे गैर-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा और ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।



अधिकारियों को अहम निर्देश

वहीं, सभी जिला पुलिस अधीक्षकों/अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षकों/सभासद पुलिस अधीक्षकों, तहसील कार्यालयों, सभी पुलिस थानों और एनडीएमसी/एमसीडी/पीडब्ल्यूडी/डीडीए/दिल्ली कैंट बोर्ड के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर इस आदेश की प्रतियां चिपकाई जाएंगी। यह आदेश 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।



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