नई दिल्ली: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियम का पालन करता है. उन नियम को आपको पालन करना पड़ता है. जो भी ऐसा नहीं करता है उन्हें फिर सजा मिलती है. रेलवे के नियम के अनुसार कुछ चीजों पर रोक है जिसे आप नहीं कर सकते है, जैसे कि कुछ चीजों पर प्रतिबंध. गैस सिलेंडर रेलवे के अनुसार ट्रेन में स्टोव, गैस सिलेंडर, पटाखे, तेल, सिगरेट और विस्फोटक सामान ले जाना मना है. वैसे तो गैस सिलेंडर ले जाना मना है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिल सकती है. नारियल पूरी तरह से बैनसूखा नारियल ले जाना पूरी तरह से बैन है. अब आप सोच रहे होंगे नारियल क्यों मना है, इससे क्या दिक्कत हो सकती है. दरअसल इसके बाहरी हिस्से पर चढ़ी रेशेदार घास से आग लगने का खतरा बना रहता है. इसलिए इसे ट्रेन में ले जाना मना है. जिन चीजों पर रोक है अगर कोई यात्री ट्रेन में वो सामान लेकर जाता है तो रेलवे उस पर कार्रवाई कर सकता है. क्या है सजा ट्रेन में कोई भी यात्री शराब पीकर या नशे की हालत में यात्रा नहीं कर सकता. रेलवे अधिनियम 1989 के सेक्शन 165 के तहत, अगर कोई यात्री नशे में शराब पीकर दूसरों को परेशान करता पाया जाता है तो उसका टिकट या पास तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है. वहीं अगर आप दोषी पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है.जानकारी के अनुसार, प्रतिबंधित सामान ले जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल या फिर दोनों ही हो सकती हैं. इसके अलावा अगर यात्री रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो यात्री को उसकी भरपाई करनी होगी. पालतू जानवर अगर आप अपने साथ पालतू जानवर को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक नियम हैं. एसी फर्स्ट क्लास वाले यात्रियों को घोड़े, बकरी जैसे कुछ जानवरों को ले जाने की अनुमति है.
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